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डीएम ने प्राइवेट स्कूलों के वाहन संबंधित दिशानिर्देश के लिए बुलाया बैठक। जानिए नए पैगाम

 समाहरणालय सीतामढ़ी 


जन संपर्क प्रशाखा | प्रेस विज्ञप्ति |दिनांक 28 अगस्त 2024 

( प्राइम न्यूज़ रिपोर्टर) जिलाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडे की अध्यक्षता में आज परिचर्चा भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में एजेंडावर सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। बैठक में वैसे विद्यालय, जिनके यहां छात्रों का नामांकन अधिक है तथा परिवहन हेतु वाहनों की संख्या अधिक है उनके प्रधानाध्यापक एवं परिवहन प्रभारी ,निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष एवं प्रत्येक अनुमंडल से बड़े विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं परिवहन प्रभारी भी उपस्थित थे।इनके अतिरिक्त बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।


जिलाधिकारी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि स्कूली बसों का परिचालन नियमानुकूल हो। प्रत्येक बस  का फिटनेस सर्टिफिकेट हो, बसों पर क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाएं, जिला परिवहन अधिकारी इसका जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे।विद्यालय –छुट्टी के समय बसों का रूट एवं समय निर्धारित करें,सभी विद्यालय अपने बसों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा विद्यालय वाहनों के सुरक्षित परिचालन एवं उसका उपयोग करने वाले छात्र –छात्राओं के जीवन रक्षा एवं सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन की कड़ी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के तहत विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित  किए जाएंगे।


जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा स्कूली बच्चों के परिचालन पर सतत नजर रखी जाएगी ताकि स्कूली बसों का परिचालन सुरक्षात्मक एवं सुगम हो सके एवं नियमानुसार परिचालन हो। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही एवं लापरवाही पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

ड्रंकन ड्राइविंग की जांच हेतु ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग, गुड सेमिरिटन को बढ़ावा देना, हिट एंड रन से संबंधित मामलों में मुआवजा का भुगतान, हेलमेट –सीट बेल्ट –टिंटेड ग्लास, प्रेशर हॉर्न की सघन जांच, फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त करना ,पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट /ट्रैफिक लाइट लगाया जाना, ऑटो और ई रिक्शा पार्किंग स्थल की व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान, यातायात संकेतक चिन्हों का प्रावधान सुनिश्चित करना ,ज़ेबरा क्रॉसिंग का निर्माण एवं पेंटिंग, सड़कों में तीव्र मोड़ पर रिफ्लेक्टर लगवाना, चिन्हित ब्लैक स्पॉट में सुरक्षात्मक कार्रवाई इत्यादि की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक  निर्देश दिए गए।

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