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पंचायतीराज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा लागू करें सरकार - शशि रंजन सुमन

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति , स्थानांतरण , अनुशासनिक कार्रवाई ) सेवा शर्त नियमावली 2023 सिर्फ शिक्षकों के साथ ही छल नहीं है बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी धोखा है ।  उक्त बातें प्रारम्भिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पचायतीराज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा लागू करें सरकार । उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली देने के नाम पर सरकार ने सूबे के शिक्षकों को छलने का प्रयास किया है । जिससे सूबे के शिक्षक में आक्रोश व्याप्त है । यह सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे पर भी बिहार विधान सभा को भी पिछले एक वर्षो से सॉफ्टवेयर तैयार होने को लेकर गुमराह कर रही है जो सरकार की विफलता को दर्शाता है । वही सरकार द्वारा अबतक जितनी भी नियमावली बनायी गयी यथा 2003 , 2004 , 2006 , 2008 ,2009, 2012 , 2014 , 2015 व 2020 सभी में पूर्ण तैयारी का अभाव ही रहा है जिसके कारण अब तक कई दर्जन संशोधन हेतु पत्रों को निकालना पड़ा है । वही नई नियमावली 2023 में भी 5 कण्डिकाओ में प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निदेश की बात कही गयी है ।विदित हो कि नियमावली 2020 के कई कण्डिकाओ में अब तक तीन वर्ष बीत जाने के वावजूद भी प्रशासी विभाग द्वारा दिशा निर्देश नहीं आना शिक्षकों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है ।


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