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मदरसा बोर्ड के अध्य्क्ष ने शिक्षक अशरफ अली के वेतन भुगतान पर लगाया रोक एवं एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

 मदरसा बोर्ड के अध्य्क्ष ने शिक्षक अशरफ अली के वेतन भुगतान पर लगाया रोक एवं एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश



सीतामढ़ी- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के अध्य्क्ष अब्दुल कय्युम अंसारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को मदरसा रहमानिया मेहसौल के सहायक शिक्षक अशरफ अली के वेतन भुगतान पर रोक एवं एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है। यह आदेश मदरसा बोर्ड के सचिव सईद अंसारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी है। जिसकी प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मदरसा रहमानिया मेहसौल के प्रधान मौलवी, सचिव एवं शिक्षक अशरफ अली को भी प्रेषित की है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत 609 कोटि के सम्बद्ध मदरसों में से 64 मदरसों के आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन उनके प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि उक्त 64 मदरसों के संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान 22 माह से लंबित है , आवेदन में यह दर्शाया गया है कि उत्पन्न विवाद का मुख्य कारण  अशरफ अली , सहायक शिक्षक , मदरसा रहमानिया मेहसौल , जिला - सीतामढ़ी ( मदरसा संख्या -49 ) के दलाली एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जाली हस्ताक्षरित अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण मामला विवादित हो गया है । उक्त आवेदन एवं संचिका में उपस्थित अभिलेखों से पता चलता है कि उक्त जालसाजी का प्रभाव सीतामढ़ी के कुल 64 मदरसों पर पड़ा है। फिलहाल यह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है । मालूम हो कि अशरफ अली 2008 में राष्ट्रीय पुरस्कार  से सम्मानित शिक्षक हैं। बोर्ड के अध्य्क्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने आदेश में कहा कि  उक्त परिप्रेक्ष्य में अशरफ अली के उक्त अव्यवहारिक एवं गैर कानूनी क्रियाकलाप के दृष्टि रोचक आवश्यक है, कि इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए । उक्त आश्य के आलोक में अघ्यक्ष अंसारी ने निर्णय लिया कि शिक्षक अशरफ अली का वेतन  तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढी को अधिकृत किया जाता है कि वह वर्णित सहायक शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करे साथ ही कृत कार्रवाई से बोर्ड को अवगत कराने की बात कही।

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