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बिहार :–अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों में हाईकोर्ट के इस फैसले से काफी खुशी है । अरविंद चौधरी बनाम बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई में उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्णय सुनाया गया है अधिवक्ता वाई वी गिरी के पास के आधार पर न्यायाधीश मोहित कुमार साह के द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है .
बता दें कि अनुकंपा के आधार पर सक्षम जिला अनुकंपा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के बाद सहायक शिक्षक के पद पर अनुशासित अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति में बने रहने एवं नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया गया है
न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया है कि प्रतिवादी बिहार सरकार सहायक शिक्षक के नियमित रिक्त पद पर की गई याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगी नियुक्ति होने के बाद इन शिक्षकों को नियोजित बना दिया गया था उसके बाद यह लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तब उन्हें न्याय मिला और वह नियमित नियुक्ति नियत वेतनमान में बने रहेंगे
एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है
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