Ticker

7/recent/ticker-posts

TOP

सीतामढ़ी ज़िले में पटना हाई कोर्ट के आदेश से जश्न का माहौल।

 सीतामढ़ी ज़िले में पटना हाई कोर्ट के आदेश से जश्न का माहौल।



सीतामढ़ी ( सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ संवाददाता) - ज़िले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत तालीमी मरकज़ के स्वयें सेवकों में जश्न का माहौल है।बतादें की चार साल पूर्व सरकारी विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के सामान्य जाति के बेरोजगारों को तालीमी मरकज़ के रूप में पदस्थापित किया गया था।बाद में शिक्षा विभाग ने सामान्य जाति के लोगों को यह कह कर हटा दिया गया कि यह सीट अतिपिछड़ी जाति के लिए ही है।इस मामले में तालीमी मरकज़ के सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष एजाज़ कौसर खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था।कोर्ट ने लम्बे समय बाद उनके हक़ में फैसला दे दिया है।इससे बिहार के हज़ारों बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी लौट आई है।इसी को लेकर जिला में तालीमी मरकज संघ की बैठक डुमरा हवाई अड्डा में की गई। बैठक की अध्यक्षता तालीमी मरकज़ संघ के ज़िला अध्यक्ष एजाज कौसर उर्फ नेहाल खान की अध्यक्षता में हुई। जिसमें सैकड़ों की संख्या में तालीमी मरकज़ मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से  माननीय उच्च न्यायालय पटना के फैसले पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि तालिमी मरकज के सामान्य जाती के शिक्षक को 19 मई 2018 को निदेशक जन शिक्षा के पत्रांक 1088 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने इन लोगों को चयन मुक्त कर दिया था। जिसके बाद यह लोग पटना उच्च न्यायालय के शरण में गए थे 4 साल 2 महीने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पत्रांक 1088 निरस्त करते हुए शिक्षा विभाग को फटकार लगाया है। और सामान्य वर्ग तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों को उनके पद पर बने रहने का आदेश दिया है।  जिसके बाद तालिमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवक में खुशी की लहर दौड़ गई है। बैठक में सभी शिक्षा सेवियों ने उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा किया है। सभी तालीमी मरकज़ शिक्षकों ने आपसी सहमति से एजाज़ असर खान उर्फ नेहाल खान को फिर से एक बार जिला की अध्यक्षता का पद भार सौपी है। बैठक में मौजूद नेयाज अशरफ़, मो जावेद,ज़ाहिद हुसैन,मो नज़रे आलम ,नौशाद आलम मो समीर,जानिसार आलम,शफ़क़त जहां नाहिद तबसुम,इमरान खान,अहमद रेज़ा उर्फ जूही,मो इस्तयक,तनवीर जमाल,हाकिम खान समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।

( 15 august के अवसर पर दीजिये एक दिन का मुफ्त विज्ञापन। नेता, व्यापारी, विद्यालय संचालक, एजेंसी, कोचिंग संस्थान कॉल करें 9934145281)

#patnahighcourt

#sitamarhiprimenews

#patnahighcourtdecision

Post a Comment

0 Comments