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सोनबरसा बीडीओ ने मुखिया पद के दायित्वों के निर्वाहन एवं कार्य संचालन हेतु पुनः प्राधिकृत किया

सोनबरसा बीडीओ ने मुखिया पद के दायित्वों के निर्वाहन एवं कार्य संचालन हेतु पुनः प्राधिकृत किया।


( प्राइम न्यूज़ रिपोर्टर)  नेपाली नागरिकता को लेकर प्रखण्ड के भलुआहा पंचायत के पूर्व मुखिया बिलटू राय को सोनबरसा बीडीओ ने मुखिया पद के दायित्वों के निर्वाहन एवं कार्य संचालन हेतु पुनः प्राधिकृत किया है।जिलापदधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक 1617/ग्रा.पँ. दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी निर्देश पर उप मुखिया को मुखिया के कार्यों से विमुक्त किया गया है


।इससे पूर्व जिलापदधिकारी पँचायत कार्यालय के आदेश 333 क दिनांक 03.05.2024 के आलोक में नेपाली नागरिकता रखने के आरोप में इनके जीत को अवैध बताया था।जिसको लेकर मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय ने हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुखिया बिल्टू राय के अधिवक्ता धनंजय कुमार और कुंदन कुमार ओझा के दलील को सही मानाते हुए कोर्ट ने राज्य आयोग के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थीं।बीडीओ सत्येन्द्र कुमार यादव ने बताया कि आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC NO-7622/2024 में पारित अंतरिम आदेश अथवा अंतिम आदेश पारित होने तक प्रभावी रहेगा ।

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