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बीएड से बहाल 1-5 के शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ही प्रशिक्षित का वेतन देय होगा । प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसको लेकर आज आदेश जारी कर दिया है ।

 


बिहार सरकार शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक

संचिका संख्या-07/मु0-02-65/2024 / यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0-9416/2019 सत्येन्द्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 04.03.2024 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

में 2. याचिका सं0- 9416/2019 में दिनांक 04.03.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"5. Considering the facts and circumstances of the case, the order dated 09.01.2019 as contained in Annexure-6 to the writ application is hereby set aside and petitioner is directed to file a detailed representation before the respondent no.3 along with a copy of the judgment passed in LPA No.1699 of 2013 and other relevant documents within a period of one week.

6. The Respondent no.3 namely The Director Primary Education Department of Human Resource Development, Bihar, Patna is directed to pass a reasoned and speaking order within a period of six weeks from the date of receipt of the representation of the petitioner by personally hearing the petitioner or his counsel after giving due notice."


3. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शत्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन, पैगम्बरपुर, पंचायत-पैगम्बरपुर, प्रखंड सिमरी में की गई। नियुक्ति से पूर्व हीं वे वर्ष 2008 में बी०एड० की प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर चुके थे। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप वे एन०आई०ओ०एस० द्वारा आयोजित छः माह के सेतु पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण कर चुके हैं।

4. याचिकाकर्त्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11. 06.2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है जबकि एल०पी०एस० सं0-1699/2013 के प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए।

अपीलकर्त्तागण के सदृश उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि (नियुक्ति तिथि 22.07.2014) से @bteiciet

5. ध्यातव्य है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शत्र्त्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत वर्ष 1 से 5 हेतु मूल कोटि के शिक्षकों के नियोजन में न्यूनतम प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में बी०एड० के आधार पर नियोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था। फलतः बी०एड० योग्यताधारी आवेदकों द्वारा मूल कोटि में नियोजन हेतु अप्रशिक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया। याचिकाकर्त्ता

श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा इसी श्रेणी के शिक्षक हैं।

6. बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के

कंडिका-5 (ङ) में अंकित है कि "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बी०एड० की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकें को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

सत्येन्द्र कुमार ओझा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 03.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय

7.

याचिका सं0-19185/2018 ज्ञापांक-7/मु01-169/2018-38, दिनांक 09.01.2019 से वर्ग 1 से 5 के बी०एड० योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है।

8. याचिकाकर्त्ता श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा एन०आई०ओ०एस० द्वारा आयोजित छः माह के सेतु पाठ्यक्रम में मार्च 2019 में निबंधित होकर इसे दिनांक 11.06.2019 को सफलतापूर्वक पूर्ण किया


गया। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11.06.2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है जबकि एल०पी०ए० सं०-1699/2013 के अपीलकर्त्तागण के सदृश उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि (नियुक्ति तिथि 22.07.2014) से प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए।

9. याचिका सं0-14652/2012 क्रांति कनक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से उद्भूत एल०पी०ए० सं०-1699/2013 में दिनांक 27.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-7/मु03-30/2016-455, दिनांक 30.03.2019 द्वारा डी०पी०ई० के दो वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉडयूल उत्तीर्ण करने के उपरान्त छः माह के संवर्द्धन कार्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों (जिला संवर्ग एवं नियोजित शिक्षक सहित) को दो वर्षीय डी०पी०ई० प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से हीं प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया।

10. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्त्ता श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा को उनकी नियुक्ति तिथि 22.07.2014 से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जाता है। इस अभिमत के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है।

(पंकज कुमार)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक:-07/मु0-02-65/2024 पटना, दिनांकः..... प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा। पटना, दिनांकः- 16/10/2024

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