{ prime news reporter} सीतामढ़ी । दो अलग-अलग प्रमाण पत्र पर अलग-अलग जन्मतिथि अंकित होने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मध्य विद्यालय परसा उर्दू के सहायक शिक्षक अब्दुस समद को सेवा मुक्त कर दिया है। विभाग की यह कार्रवाई प्रखंड के शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चलें कि परिहार प्रखंड के मध्य विद्यालय परसा उर्दू के शिक्षक अब्दुस समद के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से निर्गत प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1964 तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा निर्गत फौकानिया के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 12 दिसंबर 1970 अंकित है।
मामले में ग्रामीण ने अब्दुस समद के विरुद्ध आवेदन देकर करवाई की मांग की थी। विभाग द्वारा दोनों प्रमाण पत्र सही पाया गया था। विभाग ने एक ही व्यक्ति का अलग-अलग संस्थाओं से निर्गत अलग-अलग प्रमाण पत्र में दो तरह का जन्म तिथि अंकित होने के मामले को धोखाधड़ी एवं जालसाजी का मामला मानते हुए इस संबंध में अब्दुस समद से स्पष्टीकरण की मांग की। लेकिन जवाब में अब्दुस समद द्वारा कोई संतोषप्रद प्रतिवेदन नहीं दिया गया।
इतना ही नहीं आरोपी शिक्षक ने प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा शपथ पत्र समर्पित कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनका नहीं होने का दावा कर कार्यालय को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। विभाग द्वारा अंतिम रूप से पत्रांक 2829 दिनांक 2 सितंबर के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया। किंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दी गई। इसके बाद 11 अक्टूबर को हुए जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक में उन्हें सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया।
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