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स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति* संबंधी मामले पर पटना उच्च न्यायालय से मिले न्याय निर्णय से हर्ष का माहौल-

 


_( प्राइम न्यूज़ रिपोर्टर) बिहार के समस्त स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी मामले पर पटना उच्च न्यायालय से मिले न्याय निर्णय से हर्ष का माहौल बना हुआ है। विदित हो कि बिहार शिक्षक नियमावली 2012 एवं यथा संशोधित 2020 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने का प्रावधान था । लेकिन 10 वर्ष की सेवा के बाद भी आज तक सरकार द्वारा इस संवर्ग के शिक्षकों को प्रोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया । इस संदर्भ में स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ, बिहार के द्वारा वर्ष 2022 में पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था । जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई थी ।

लेकिन आदेश की प्रति कल देर रात प्राप्त हुई । आदेश की प्रति मिलते ही शिक्षकों में हर्ष कायम हो गया । लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वागत किया ।इस न्याय निर्णय के अनुसार 3 माह के अंदर स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने का आदेश निर्गत किया गया है। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री पिन्टु कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा और लंबे अरसे से रुकी हुई प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस फैसले का बिहार के स्नातक ग्रेड शिक्षक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे ।कल आए न्याय निर्णय से लोगों में प्रोन्नति  की उम्मीद जग गई है ।इस कार्य में लगे पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता संजय सिंह एवं जयप्रकाश जी का बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयास से यह सफलता मिली ।_

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